सहारा इंडिया के को-ऑपरेटिव समितियों में निवेश करने वाले 10 करोड़ लोगों के पैसे का रिफंड होगा। इसकी शुरुआत 4 करोड़ निवेशकों से की जा रही है। मंगलवार को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने दिल्ली में ‘सहारा रिफंड पोर्टल‘ का शुभारंभ किया।

सहारा में फंसा 10 करोड़ लोगों का पैसा वापस मिलेगा:आज से 'सहारा रिफंड पोर्टल' पर प्रोसेस शुरू, जानें अप्लाई कैसे करें

शाह ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से सहारा के निवेशकों को 45 दिनों में पैसा वापस मिलेगा, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से केवल सहारा की 4 को-ऑपरेटिव समितियों के निवेशक ही आवेदन कर सकते हैं। इन निवेशकों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोग सबसे ज्यादा हैं।

सहारा में फंसा 10 करोड़ लोगों का पैसा वापस मिलेगा:आज से 'सहारा रिफंड पोर्टल' पर प्रोसेस शुरू, जानें अप्लाई कैसे करें

यहां जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब:

  1. जमाकर्ता के पास क्या-क्या डिटेल्स होने चाहिए?
  • सदस्यता संख्या
  • जमा खाता संख्या
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
  • जमा प्रमाणपत्र/पासबुक
  • ई-पैन कार्ड (यदि दावा राशि 50,000 रुपये और अधिक है)
  1. पैन कार्ड की जरूरत:

यदि दावा राशि 50,000 रुपये से अधिक है तो पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो इसे प्राप्त करना होगा।

  1. आधार और बैंक खाते का जोड़ना:

जमाकर्ताओं के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना आवश्यक है। बिना इन डिटेल्स के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

  1. दस्तावेज़ अपलोड करने का तरीका:

डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ, जेपीईजी, पीएनजी या जेपीईजी2 फॉर्मेट में ही अपलोड किया जा सकता है।

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पहले चरण में कुल 5,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर होंगे। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया था। मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) को निवेशकों के पैसे वापस करने के निर्देश दिए थे, जिसमें सहारा ग्रुप ने पैसे जमा करवाए थे। इस तारीख के बाद, अप्रूवल के बाद 45 दिनों के अंदर राशि वापसी कर दी जाएगी।

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